बुधवार शाम को पहुंची टीम ने पाया गया कि मेमर्स सालासर इंटरप्राइजेज मिनरल्स साल्हेओना को स्वीकृत भंडारण ( क्रशर) का क्रशर उद्योग की स्थापना अनुमति ग्राम साल्हेओना में तथा 11 स्थापित ग्राम बिलाईगढ अ में किया गया है। इसकी शिकायत जन शिकायत व सुशासन तिहार में किया गया था। ऐसे में खनिज व राजस्व विभाग की एक से क्त टीम ने आकर जांच की। जांच के दौरान मेमर्स सालासर इंटरप्राइजेज पाटर्नर भगवती प्रसाद अग्रवाल को खसरा नंबर 1059/1, 1060/1/क, 1060/1/ख का भंडारण/क्रशर 10 वर्ष की अवधि 2024 2034 तक हेतु स्वीकृति किया जाना मिला। संयुक्त टीम ने स्वीकृत भंडारण क्षेत्र का राजस्व अभिलेख से मिलान किया गया। मिलान तथा भंडारण स्थल स्वीकृति से बाहर बोल्डर का 400 मैटिक टन, 6 एम एम का 600 मैटिक टन भंडारण होना पाया गया। जो खनिज नियम का खुला उल्लघंन मानते हुए तत्काल सील कर दिया गया। साथ ही तीन दिवस के भीतर जवाब देने को कहा गया है। फिलहाल इस क्रशर संस्थान के बारे में पिछले साल से लगातार शिकायत किया जा रहा हे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाया था। इस बार ग्रामीणों ने सुशासन तिहार व जन शिकायत कलेक्टर से करने के बाद पहली बार इस क्रशर पर दबिश दी गई ओर सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अन्य क्रशर संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है।
एनजीटी टीम भी पहुंची थी…
रायगढ़ मिनरल्स साल्हेओना
इधर रायगढ़ मिनरल्स साल्हेओना की डोलोमाइट खदान की जांच करने एनजीटी टीम भी पहुंची थी। लेकिन खदान में पानी भरा होने के कारण जांच नहीं हो पाया।
क्या कहते है खनिज अधिकारी
कटंगपाली क्षेत्र में विभाग की जांच टीम भेजा गया है। अभी तक वापस नहीं आई है। आने के बाद जानकारी दे दिया जाएगा। बजरंग पैंकरा, जिला खनिज अधिकारी, सारंगढ़ बिलाईगढ़