Home डीजे बजाने को लेकर सक्ती पुलिस अधीक्षक ने जारी किया दिशा निर्देश byHrishi pens •September 05, 2024 0 05 सितंबर 2024. सक्ती। पुलिस अधीक्षक, जिला सक्ती (छत्तीसगढ़) द्वारा डी जे संचालन हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देश में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:1. डीजे लाउडस्पीकर का उपयोग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा और ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी।2. डीजे संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।3. डीजे के अधिक ध्वनि स्तर या अनुमत समय सीमा से बाहर उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।4. उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक है।5. डीजे संचालन नियमों का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।6. पुनः उल्लंघन पर अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।7. अस्पताल, स्कूल, न्यायालय परिसर और संवेदनशील क्षेत्रों में डीजे का उपयोग निषिद्ध है।8. किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन की सूचना मोबाइल नंबर 9479189615 पर दी जा सकती है।ये दिशा-निर्देश डीजे के अवैध और अनुचित उपयोग को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। Facebook Twitter